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सलमान खान व शिल्पा शेट्टी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

RNE Network

फिल्म अभिनेता सलमान खान व फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के खिलाफ 2017 में चूरू के कोतवाली थाने में एससी एसटी एक्ट और आईपीसी की धारा 153 ए के तहत दर्ज एफआईआर को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।

यह मामला 2017 में चूरू निवासी अशोक पंवार ने दर्ज करवाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिल्पा ने 2013 में अभिनेता सलमान खान के साथ टीवी इंटरव्यू के दौरान एक विवादित शब्द का इस्तेमाल किया था। जिससे वाल्मीकि समुदाय की भावनाएं आहत हुई और असंतोष फैला।

इस एफआईआर को राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने कल निरस्त कर दिया। न्यायाधीश अरुण मोंगा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोप में कानूनी रूप से अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्यों का अभाव है।